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कांतारा मामले में रणवीर सिंह के लिए आई खुशखबरी, माफी से ही बन गई बात, ये रहा पूरा अपडेट

 Written By: Shyamoo Pathak
 Published : Apr 25, 2026 11:14 pm IST,  Updated : Apr 25, 2026 11:14 pm IST

कांतारा मामले में उलझे रणवीर सिंह के लिए अच्छी खबर आई है। फिल्म के लीड किरदार की नकल उतारने वाले इस मामले को कोर्ट ने बंद कर दिया है।

Ranveer Singh- India TV Hindi
रणवीर सिंह Image Source : INSTAGRAM@RANVEERSINGH

रणवीर सिंह ने आज फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 के एक किरदार की नकल को लेकर हुए विवाद के संबंध में अदालत में माफी मांगी। रणवीर ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक संशोधित हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगी। इस हलफनामे को रिकॉर्ड में लेते हुए अदालत ने संकेत दिया कि मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। बार और बेंच के अनुसार, न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने रणवीर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। यह एफआईआर पिछले साल आयोजित एक कार्यक्रम के बाद दर्ज की गई थी, जिसमें रणवीर ने फिल्म के एक किरदार की नकल की थी और कथित तौर पर मंदिर के देवता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रणवीर सिंह का प्रतिनिधित्व करते हुए, अधिवक्ता सज्जन पूवैया ने अदालत को बताया कि अभिनेता ने बिना शर्त माफी मांगते हुए एक नया हलफनामा दायर किया है। उन्होंने आगे कहा कि अभिनेता ने यह आश्वासन भी दिया है कि वह मंदिर जाकर दर्शन करेंगे।

आस्था से जुड़ा है मामला

यह मामला केवल कानून से नहीं, बल्कि आस्था से जुड़ा है। शिकायतकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि यह मामला केवल एक कानूनी विवाद नहीं है, बल्कि धार्मिक आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। जवाब में, अदालत ने कहा कि यही कारण है कि एफआईआर पर अब तक रोक नहीं लगाई गई थी। अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि आदेश में यह दर्ज किया जाएगा कि अभिनेता को चार सप्ताह के भीतर मंदिर जाना होगा। इसके अलावा, अदालत ने संकेत दिया कि वह इस मामले में अभिनेता को कड़ी चेतावनी भी जारी करेगी। अदालत ने कहा, 'हम निश्चित रूप से फटकार लगाएंगे।'

रणवीर सिंह ने मांगी थी माफी

इस बीच, रणवीर सिंह की कानूनी टीम ने कहा कि वे धार्मिक भावनाओं का बहुत सम्मान करते हैं। यह भी कहा गया कि इसी कारण से मामले की खूबियों पर कोई विवाद नहीं किया जा रहा है। कार्यवाही के समापन पर, अदालत ने कहा कि वह दायर हलफनामे को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका का निपटारा करेगी। इस सुनवाई से पहले, उच्च न्यायालय ने पहले ही टिप्पणी की थी कि केवल सेलिब्रिटी होने से किसी को किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है, और सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

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